साइबर धोखाधड़ी से बचाव: इंटरनेट धोखाधड़ी की शिकायत करना अब हुआ आसान
नई दिल्ली: डिजिटलाइजेशन के दौर में बढ़ते साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया है। अब किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने और त्वरित कार्रवाई करने के लिए "संचार साथी" पोर्टल पेश किया है। इस पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल या संदिग्ध संदेशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।
साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत कैसे करें?
अगर किसी व्यक्ति के साथ फोन कॉल, एसएमएस या किसी अन्य माध्यम से साइबर धोखाधड़ी की जाती है या किसी संदिग्ध नंबर से कॉल आती है, तो वह संचार साथी पोर्टल पर जाकर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकता है।
शिकायत दर्ज करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
संचार साथी वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले आधिकारिक संचार साथी वेबसाइट पर जाएं।
चक्षु पर क्लिक करें – संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करें:
साइट पर आने के बाद, आपको चक्षु – संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करें का विकल्प दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
"अधिक/रिपोर्टिंग जारी रखें" पर क्लिक करें:
अगले पेज पर "अधिक/रिपोर्टिंग जारी रखें" पर क्लिक करें, जिससे रिपोर्ट फॉर्म भर जाएगा।
धोखाधड़ी संचार का माध्यम चुनें:
अब आपको वह माध्यम चुनना होगा जिसके ज़रिए साइबर अपराध करने वाले ने आपसे संपर्क किया –
• फ़ोन कॉल
• एसएमएस
• ईमेल
वह माध्यम चुनें जिसके ज़रिए धोखाधड़ी हुई है।
श्रेणी चुनें:
शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि धोखाधड़ी किस क्षेत्र में हुई है। इसमें निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं:
• बैंकिंग/बीमा/वित्तीय उत्पाद/क्रेडिट कार्ड
• रियल एस्टेट
• शिक्षा
• स्वास्थ्य
• उपभोक्ता वस्तुएँ और ऑटोमोबाइल
• संचार/मनोरंजन/आईटी
• पर्यटन और अवकाश
• अन्य
वह क्षेत्र चुनें जिसमें धोखाधड़ी हुई है।
स्क्रीनशॉट अपलोड करें:
यदि आप किसी फर्जी कॉल या संदेश का शिकार हुए हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करें।
धोखाधड़ी की तारीख और समय बताएं:
शिकायतकर्ता को यह इनपुट करना होगा कि धोखाधड़ी या धोखाधड़ी का प्रयास कब और किस समय हुआ।
शिकायत विवरण पूरा करें:
पूरी घटना का विवरण टेक्स्ट फ़ील्ड में कम से कम 10 अक्षरों में विस्तार से लिखें।
ओटीपी सत्यापन करें और शिकायत दर्ज करें:
• अपना नाम, मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें।
• फिर एक ओटीपी आएगा, उसे इनपुट करें और प्रमाणित करें।
• अंत में सबमिट बटन दबाएं।
शिकायत दर्ज करने के बाद क्या करें?
शिकायत दर्ज होने के बाद, संबंधित एजेंसियां मामले की जांच करेंगी। गंभीर धोखाधड़ी के मामले में, साइबर पुलिस को बुलाया जाएगा। शिकायतकर्ता अपने फोन नंबर पर अपडेट प्राप्त कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल करें या आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर अपराधों के प्रति सरकार का सख्त रवैया साइबर अपराधों से बचने के लिए भारत सरकार लगातार कड़े प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के बढ़ते चलन के कारण साइबर धोखाधड़ी के मामले काफी बढ़ गए हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार न होने के लिए नागरिकों का सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसी भी संदिग्ध लिंक को न खोलें, अपनी बैंकिंग जानकारी किसी को न दें और अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। अब नागरिकों के लिए साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।